बिना मास्क के सरकारी और निजी संस्थानों में नहीं मिलेगा प्रवेश आदेश डीएम

 

गोरखपुर। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए डीएम कृष्णा करूणेश ने रविवार को कोविड प्रोटोकाल के पालन के लिए गाइडलाइन जारी की है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने, स्कूल, कॉलेजों में विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए गए है। साथ ही सैंपल की संख्या बढ़ाते हुए सर्विलांस सेल को सक्रिय करने को कहा गया है।

डीएम के निर्देश में कहा गया है कि सरकारी और निजी संस्थानों में बिना मास्क के इंट्री न दी जाए। हर कोरोना जांच कराई जाए। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर थर्मल स्कैनिंग कराई जाए। दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराया जाए। सर्दी, जुकाम, बुखार और फ्लू से

डीएम ने कोविड की गाइडलाइन जारी की है। रेलवे स्टेशन परिसर में बिना मास्क के नहीं दिखे लोग।

पीड़ित मरीजों की अनिवार्य रूप से निकलने की अनुमति दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार मरीज सार्वजनिक स्थानों पर न निकलें। इसके अलावा रेलवे, बस स्टेशन पर जांच का दायरा बढ़ाया जाए।

जांच में अगर मरीज पॉजिटिव आते हैं, तो उन्हें होम क्वारंटीन में रखकर सर्विलांस सेल की मदद से नजर रखी जाएगी। सात दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर घर पर से निकले।

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