विशेष किशोर पुलिस इकाई और AHT थाने की मासिक समीक्षा बैठक, बाल संरक्षण पर जोर।
बस्ती: जनपद बस्ती के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) और थाना मानव तस्करी रोधी (AHT) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी हर्रैया संजय सिंह और क्षेत्राधिकारी रूधौली स्वर्णिम सिंह ने की। इस दौरान बाल संरक्षण, किशोर न्याय और मानव तस्करी रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में सहायक अभियोजन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), थानों के बाल कल्याण अधिकारी, SJPU और AHT थाने के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। चर्चा का मुख्य फोकस बाल कल्याण अधिकारियों और विवेचकों के समक्ष आने वाली समस्याओं, पीड़िताओं के आवास, गुमशुदा बच्चों, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता और नारी शक्ति पर केंद्रित रहा।
क्षेत्राधिकारी संजय सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम (जे.जे. एक्ट) 2015 के नवीनतम संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि पोक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगों की सूचना 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) को दी जाए। साथ ही, फॉर्म A और B पुलिस द्वारा समयबद्ध तरीके से भरे जाएं। बाल कल्याण अधिकारियों को जे.जे. एक्ट के तहत सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करने और किशोर न्याय बोर्ड में रिमांड के लिए नाबालिग पीड़ितों का मेडिकल सादे वस्त्रों में कराने के निर्देश दिए गए।
क्षेत्राधिकारी स्वर्णिम सिंह ने जोर देकर कहा कि जे.जे. एक्ट की धारा 24 और पोक्सो मामलों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते समय पीड़ित या बाल अपचारी की तस्वीर और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाए। बाल श्रम, बाल विवाह और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों पर बल दिया गया।















