हाई टेंशन तार के नीचे अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं
गोरखपुर। सहजनवा तहसील क्षेत्र के पिपरौली ब्लाक अंतर्गत बड़गहन गांव के 33 के बी विद्युत हाई टेंशन तार के नीचे अवैध निर्माण करने वाले करीब एक दर्जन लोगों के विरुद्ध विद्युत विभाग नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
बताते चले की सहजनवा तहसील क्षेत्र के बरहुआ ट्रांसमिशन से 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र जुड़ियान सहजनवा व घासघरा, को पोषित उक्त हाई टेंशन लाइन के नीचे बड़गहन गांव हरिजन वस्ती के निकट ( डीहवा टोला) में वेद प्रकाश पांडे पुत्र रामराज, श्रीराम पुत्र मोलहू, धनुषधारी पुत्र परदेसी, जयचंद पुत्र विश्वनाथ, रामकेश पुत्र अक्षयवर, रविंद्र पुत्र रामदयाल सोनू पुत्र रामदयाल, फुलवास पुत्र शंकर, शिवनाथ पुत्र सिरताज द्वारा अवैध मकान निर्माण कर लिया गया है। विद्युत लाइन 40 वर्ष पूर्व से ही विद्यमान है। किंतु अवैध निर्माण वाद में हुआ है जो की भारतीय विद्युत नियम 1956 की धारा 80 के
• अवैध निर्माण करने वाले नौ के खिलाफ विद्युत विभाग ने भेज नोटिस
• अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ विद्युत अभियंता ने गीडा थाना में दी तहरीर
पूर्णता विरुद्ध है। धारा 161 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। वही विद्युत अभियंता सहजनवा प्रथम द्वारा गीडा थाना तहरीर देकर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता सोमनाथ शर्मा का कहना है कि अवैध अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए स्थानीय थाना में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु भेजी गई है।
इस संबंध में थाना प्रभारी गीडा रतन पांडे का कहना है कि इस संबंध में प्रार्थना पत्र आया था विद्युत संबंधी प्रकरण के लिए ही विद्युत थाना स्थापित है।