गीडा में 70 करोड़ बकाया: 31 मार्च तक जमा न किया तो भूखंड जब्त

गीडा में 70 करोड़ बकाया: 31 मार्च तक जमा न किया तो भूखंड जब्त

गोरखपुर। गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बकायेदार आवंटियों को अंतिम चेतावनी जारी की है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और ट्रांसपोर्ट नगर योजनाओं के विभिन्न सेक्टरों में 100 से अधिक आवंटियों पर 1 जनवरी 2026 तक कुल 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

प्राधिकरण के सीईओ अनुज मलिक ने स्पष्ट किया कि सभी बकायेदार आवंटी 31 मार्च 2026 तक पूरी बकाया राशि जमा कर दें। समय-सीमा बीतने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

– भूखंड का पूर्ण निरस्तीकरण  

– भूखंड की तत्काल सीलबंदी  

– अन्य कानूनी एवं प्रशासनिक दंडात्मक कार्यवाही  

वसूली के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही तेजी से चल रही है। सीईओ ने कहा, “यह कदम प्राधिकरण की वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए अपरिहार्य है।”

प्राधिकरण ने आवंटियों से अपील की है कि वे तुरंत कार्यालय से संपर्क कर बकाया चुकता करें और अनावश्यक कानूनी झंझट से बचें। समय पर भुगतान करने वालों को संभवतः अतिरिक्त राहत मिल सकती है, लेकिन 31 मार्च के बाद किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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