राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को: रायबरेली में सफलता के लिए हुई महत्वपूर्ण बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को: रायबरेली में सफलता के लिए हुई महत्वपूर्ण बैठक

रायबरेली। न्याय तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अबकी बार और अधिक प्रभावी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर 2025 को जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा।

इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें लंबित मामलों के बड़े पैमाने पर निस्तारण की रणनीति तैयार की गई।बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने की। उन्होंने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों को समझौते के आधार पर निपटाकर लोक अदालत को ऐतिहासिक सफलता दिलाई जाए।

पिछले लोक अदालतों की उपलब्धियों को दोहराने और उनसे आगे बढ़ने पर जोर देते हुए सभी ने अपने सुझाव साझा किए। चर्चा में मुकदमों की प्री-काउंसलिंग, पक्षकारों को सूचना पहुंचाने और समझौते की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया।

अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य ने राज्य प्राधिकरण के निर्देशों की विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त सिविल जज (वरीय श्रेणी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक एवं अन्य समझौते योग्य मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में नोडल अधिकारी लोक अदालत अमित कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अमित मिश्रा, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीशा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीनियर डिवीजन) अमोद कंठ, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय प्रभाष त्रिपाठी, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) खैरून निशा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ज्योति प्रकाश सिंह सहित सभी न्यायिक अधिकारी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों को बिना खर्च और तारीखों के चक्कर के न्याय दिलाने का सुनहरा अवसर है। यदि आपके कोई लंबित मुकदमे हैं, तो तुरंत संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। आइए, मिलकर न्याय की इस महायज्ञ को सफल बनाएं!

 

Previous articleमतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी लाएं: मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर में डीएम दीपक मीणा को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य के निर्देश
Next articleविवादित भूमि नियम से रजिस्टर्ड करें, देरी पर अधिकारी जवाबदेह — मंडलायुक्त

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here