IPS पिता की बर्खास्तगी को वकील बेटी ने कोर्ट में पलटा, सिपाही बहाल।

IPS पिता की बर्खास्तगी को वकील बेटी ने कोर्ट में पलटा, सिपाही बहाल।

 

संतकबीरनगर: यूपी पुलिस और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक रोचक मामला सुर्खियों में है। बरेली रेंज के तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश कुमार सिंह (अब रिटायर्ड) ने सिपाही तौफीक अहमद को छेड़खानी के आरोप में बर्खास्त किया था। लेकिन उनकी वकील बेटी अनुरा सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लड़कर सिपाही को बहाल करा दिया। सुनवाई के दौरान पिता-पुत्री कोर्ट में आमने-सामने थे। बेटी की जीत ने पिता के लिए गर्व का क्षण रचा।

मामला जनवरी 2023 का है, जब त्रिवेणी एक्सप्रेस में 17 वर्षीय किशोरी ने तौफीक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता के पिता ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। निचली अदालत ने सिपाही को बरी किया, लेकिन विभागीय कार्रवाई में राकेश सिंह ने बर्खास्तगी का आदेश दिया। तौफीक ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां अनुरा सिंह ने उनकी पैरवी की।

अनुरा ने दमदार दलीलों के साथ बर्खास्तगी को चुनौती दी। कोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार कर सिपाही की बहाली का आदेश दिया। यह मामला पिता-पुत्री के कोर्ट में टकराव और बेटी की कानूनी दक्षता के लिए चर्चित है। अनुरा की इस जीत ने न केवल सिपाही को न्याय दिलाया, बल्कि पिता के लिए गौरवमयी पल भी लाया, जो उनकी प्रोफेशनल उपलब्धि का प्रतीक बना। 

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