यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन नियम सख्त: बिना परिवार या पुरोहित की गवाही नहीं होगा विवाह।
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। शनिवार, 7 जून 2025 से प्रभावी इन नियमों के तहत अब बिना पारिवारिक सदस्य या पुरोहित की गवाही के विवाह पंजीकरण नहीं होगा।
सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) संजय कुमार दुबे ने बताया कि नए नियमों के अनुसार, विवाह पंजीकरण दो तरह से होगा। यदि विवाह परिवार की सहमति के बिना हो रहा है, तो पुरोहित की गवाही अनिवार्य होगी। वहीं, परिवार की सहमति से होने वाले विवाह में कम से कम एक पारिवारिक सदस्य की गवाही जरूरी होगी। इसके अलावा, पंजीकरण के लिए नोटरी एफिडेविट और जन्म प्रमाण के लिए हाई स्कूल मार्कशीट, सीएमओ या नगर निगम/नगर पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि यह बदलाव शनिदेव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद किया गया है। आईजी (निबंधन) के आदेश के तहत अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नए नियमों से फर्जी विवाह पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।