प्रेम प्रसंग में हत्या: आरोपी शिशुपाल की जमानत खारिज।
संतकबीरनगर। खलीलाबाद थाना क्षेत्र के देवडाड गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या के मामले में आरोपी शिशुपाल गौतम की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता सोनी (20) का शव 5 दिसंबर 2023 को गांव के एक पुराने खपड़ैल मकान में मिला था, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
राम भवन, सोनी के पिता, ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का गांव के ही शिशुपाल गौतम के साथ दो-तीन साल से प्रेम संबंध था। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया और सोनी की शादी तय कर दी थी। शादी की खबर मिलने के बाद शिशुपाल ने सोनी को धमकियां दीं और प्रेम संबंध जारी रखने का दबाव बनाया। दोनों फोन पर संपर्क में थे। 29 नवंबर 2023 की शाम को सोनी घर से गायब हो गई। अगले दिन राम भवन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पांच दिन बाद, 5 दिसंबर को, गांव के एक पुराने मकान से दुर्गंध आने पर सोनी का शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि शिशुपाल भी उसी दिन से फरार था। पुलिस ने शक के आधार पर शिशुपाल को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर प्रेम संबंध तोड़ने से नाराज होकर सोनी की गला दबाकर हत्या की थी।
मामले में पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया और साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिशुपाल की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत मिलने पर आरोपी साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।















