संतकबीरनगर में CM व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक व्यापारी के परिजनों को दिया गया 10लाख रुपए का चेक.
GSTअसिस्टेंट कमिश्नर के साथ व्यापारी नेताओं ने दिया चेक:CM के प्रति किया आभार व्यक्त.
उत्तर प्रदेश। संतकबीरनगर में हादसों के शिकार हुए जिले के व्यापारियों के परिवारों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया गया।जीएसटी राज्य कर कार्यालय पर मृतक आश्रितों को दस दस लाख की सहायता राशि प्रदान की गई।
सहायक आयुक्त विवेक गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है उनके आश्रितों को राज्य कर विभाग मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना के तहत 10लाख रूपये की धनराशि दिया जा रहा है। व्यापारी का यह बीमा जीएसटी में पंजीकृत होते ही स्वतः निःशुल्क हो जाता है।इसके लिए व्यापारी से कोई प्रीमियम भी नहीं लिया जाता है। इस बीमा का लाभ सीधे राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी के आश्रित को विभाग के माध्यम से किया जाता है।
सड़क हादसा में हुई थी व्यापारी फ़क़रुल की मौत-कपीस जिलाध्यक्ष .
धनघटा तहसील के.ग्राम छितहि निवासी व्यापारी फकरुल हसन का कुछ दिन पूर्व सड़क हादसा में मृत्यु हों गई थी जिसको लेकर उनके पत्नी को आज मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आज जीएसटी कार्यालय पर 10 लख रुपए का उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सहायता प्रदान किया गया है जिसको लेकर आज हम लोग पीड़ित परिवार को विभाग द्वारा 10 लाख का चेक मुहैया कराया गया.
यह लोग रहे मौजूद.
राज्य कर कार्यालय संतकबीरनगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष कपीस अग्रहरि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्रवण अग्रहरि,पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के मुखिया सर्वदानंद पाण्डेय उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ ज़िला महमंत्री श्रीधर अग्रहरि,ज़िला महामंत्री शैलेन्द्र सिंह गुड्डू,ज़िला कोषाध्यक्ष सतीश सिंह,सुनील अग्रहरि पियूष सिंह समेत अन्य लोगों ने 10 लाख रुपए के भुगतान का आदेश मृतक परिवार को दिया गया.















