पॉक्सो कानून की जानकारी हर बच्चे के लिए जरूरी
जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच और हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनन्या साह की पहल पर गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज रामजंगला, विकासखंड हैंसर बाजार में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को बाल यौन अपराधों से संरक्षण से संबंधित कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए कहा कि किसी भी असहज या गलत व्यवहार को चुपचाप सहन न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल अभिभावक, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
उन्होंने डायल 112, 1098 और 15100 हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध या परेशानी की स्थिति में संबंधित माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपराध के संबंध में चुप रहना अपराध को बढ़ावा देने जैसा है, इसलिए जागरूक रहना और समय पर सूचना देना जरूरी है।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखने का भी कानूनी प्रावधान है।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विपुल मौर्या सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।















