मुठभेड़ में 2 गौतस्कर गिरफ्तार, 100 किलो प्रतिबंधित गौमांस सहित हथियार बरामद; दोनों घायल
संतकबीरनगर । पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। आज प्रातः करीब 3:30 बजे थाना दुधारा क्षेत्र के ग्राम रक्साकला के पास जंगली बगीचे में गौतस्करों द्वारा प्रतिबंधित गौमांस काटने की सूचना मिली। सूचना पर एसओजी, थाना दुधारा और थाना धनघटा की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
तब अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 गौतस्कर घायल होकर गिरफ्तार हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। अन्य 3 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है।
घायल अभियुक्तों की पहचान इकलाख पुत्र झिनक (निवासी कथकपुरवा, थाना रुदौली, जनपद बस्ती) और अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील (निवासी रक्साकला, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर) के रूप में हुई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया।
बरामदगी में 100 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस, 2 अवैध तमंचा .315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू, 2 रस्सी, 1 लकड़ी का ठेहा, 2 बोगदा, तराजू, बाट आदि शामिल हैं।
अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल का पहले से आपराधिक इतिहास है, जिसमें मु0अ0सं0 249/25 धारा 110/115(2)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना दुधारा शामिल है।
घटना स्थल पर थाना दुधारा में मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविन्द शर्मा, एसओजी प्रभारी अजय कुमार सिंह, थाना धनघटा प्रभारी जयप्रकाश दूबे सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि गौतस्करी, अवैध हथियारों और अपराधियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रहेगी। फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।















