एक जनवरी 2026 अर्हता के लिए गणना प्रपत्र भरना जरूरी, नहीं तो नाम कट सकता है: डीएम की सीधी अपील
गोरखपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी मतदाताओं से साफ-साफ अपील की है कि 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष पुनरीक्षण में अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरना अनिवार्य है। इसे न भरने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है।
डीएम ने खास तौर पर ये बातें स्पष्ट कीं:
– जिसका नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है, उसे हर जगह अलग-अलग फॉर्म भरना होगा।
– जो लोग अपने स्थायी पते से कहीं और रह रहे हैं (किराए पर, नौकरी, पढ़ाई आदि के लिए), उन्हें वर्तमान निवास स्थान का फॉर्म जरूर भरना है।
– एक ही परिवार के अलग-अलग पते होने पर भी हर पते के लिए अलग फॉर्म चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा, “मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा और अद्यतन बनाने के लिए यह अभियान चल रहा है। गलत, डुप्लीकेट या मृतक प्रविष्टियां हटेंगी और सही जगह नाम जुड़ेगा। इसलिए हर मतदाता समय रहते फॉर्म भर दे, ताकि उसका वोट का अधिकार सुरक्षित रहे।”
प्रशासन ने सभी बीएलओ को घर-घर फॉर्म बांटने और भरवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो वह अपने क्षेत्र के बीएलओ, ईआरओ कार्यालय या निर्वाचन सेल से तुरंत संपर्क कर सकता है।
डीएम ने नगर निर्वाचन अधिकारी, सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि यह संदेश जन-जन तक पहुंचे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, लाउडस्पीकर, पोस्टर और अखबारों के जरिए लगातार प्रचार किया जा रहा है।
संदेश साफ है — फॉर्म नहीं भरा, तो वोट का अधिकार खो सकते हैं। अभी समय है, तुरंत फॉर्म भरें!















