सुलतानपुर में आरटीआई प्रकरणों की समीक्षा: सूचना आयुक्त ने दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश।

सुलतानपुर में आरटीआई प्रकरणों की समीक्षा: सूचना आयुक्त ने दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश।

सुलतानपुर। नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में 1 अगस्त को राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, वीरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों और जन सूचना अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने आयुक्त का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। 

 

बैठक का संचालन शैलेंद्र चौहान ने किया, जिन्होंने आयुक्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आयुक्त ने आरटीआई अधिनियम की समयसीमा, गोपनीयता और दंड विधान पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास विभाग में 20, पंचायती राज में 11, गृह विभाग में 6, चिकित्सा-स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा में 5-5 प्रकरण लंबित हैं। अधिकारियों को इनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। 

 

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, या तृतीय पक्ष की निजी जानकारी से संबंधित सूचनाएं प्रकट नहीं की जाएंगी। साथ ही, अत्यधिक विस्तृत सूचना मांग, जो कार्यालय के सामान्य कार्य को बाधित करे, निरस्त की जा सकती है। जन सूचना अधिकारियों को आवेदकों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करने और 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। सभी विभागों ने बताया कि ऑनलाइन प्रकरण शून्य हैं, और ऑफलाइन सूचनाएं समयबद्ध दी जा रही हैं। 

 

आयुक्त ने बिजेथुआ महाबीरन धाम के पर्यटन विकास के प्रस्ताव को शीघ्र राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए, जो जनहित में ढिलाई न बरतने की हिदायत दी। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी बाबूराम, एसडीएम गामिनी सिंगला, प्रीती जैन, जिला पर्यटन अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

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