कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 23 पर केस।
बखिरा के जिवधरा गांव का मामला, दुकान फूंकने व मारपीट का आरोप
संतकबीरनगर। जिवधरा गांव में दुकान फूंकने व मारपीट के आरोप में प्रधान प्रतिनिधि समेत 23 आरोपियों पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया है। 26 दिसंबर को हुई घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से फरियाद लगाई थी। इसके बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ।
कोर्ट में दिए अपने प्रत्यावेदन में जिवधरा गांव निवासी सब्बीर अली ने बताया कि 26 दिसंबर को राजनारायण सिंह उर्फ पिंगल अपने 13 सहयोगियों तथा 10 अन्य अज्ञात लोगों के साथ उनके पान की दुकान पर आए। गाली देते हुए मारने पीटने लगे और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। यही नहीं बचाव में आए रजनीश सिंह, जाहिद अली को डंडे से मारने
मामले में इन लोगों पर दर्ज हुआ है मुकदमा
मामले में जिवधरा गांव के निवासी व प्रधान प्रतिनिधि राज नरायण सिंह उर्फ पिंगल, समीर सिंह उर्फ वरूण, गंगा सिंह उर्फ प्रिंस, अमरेन्द्र सिह उर्फ दीपक, विनीत सिंह, कृष्ण कुमार सिंह उर्फ विशाल, शिवशकर सिंह, कुलदीप सिंह, मोती लाल यादव, रामधारी सिंह, शिवम सिंह, आयुष सिंह निवासी ग्राम इंदरपुर थाना बखिरा और अभिषेक सिंह निवासी ग्राम अब्बासगंज थाना दुधारा और 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
मारपीट में लाठी लगने से रजनीश सिंह का सिर फट गया। इसके बाद राजनरायण और आयुष सिंह असलहा लहराते हुए कहा कि कुछ लोगों की हत्या की जाएगी।
उन्होंने तत्काल थाना बखिरा पर घटना की सूचना लिखित तहरीर के माध्यम से दी। जिस पर पुलिस सुलह के लिए दबाव बनाने लगी। 28 दिसंबर को एसपी, आईजी व एडीजी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।















