कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश, चल सकता है बुलडोजर, एक और इंस्पेक्टर सस्पेंड
उत्तर प्रदेश । गोरखपुर
तहसीलदार रुद्रपुर अरुण कुमार की कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध माना है। उन्होंने इस मामले में बेदखली का आदेश दिया है। हालांकि मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन के वकील गोपीनाथ यादव ने बताया कि उनके पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का समय है। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार बड़ा कदम उठा सकती माना जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है।















