कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश, चल सकता है बुलडोजर, एक और इंस्पेक्टर सस्पेंड

कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश, चल सकता है बुलडोजर, एक और इंस्पेक्टर सस्पेंड

उत्तर प्रदेश । गोरखपुर

तहसीलदार रुद्रपुर अरुण कुमार की कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध माना है। उन्होंने इस मामले में बेदखली का आदेश दिया है। हालांकि मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन के वकील गोपीनाथ यादव ने बताया कि उनके पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का समय है। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार बड़ा कदम उठा सकती माना जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है।

Previous articleदेवरिया सामूहिक हत्याकांड में एक और थानाध्यक्ष निलंबित
Next articleत्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : योगी जी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here