देवरानी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रही सोनवा देवी को राज्यपाल ने किया माफ

 देवरानी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रही सोनवा देवी को राज्यपाल ने किया माफ
12 साल बाद जेल से रिहा हुईं 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला
स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर दया याचिका पर मिली राहत
2009 के हत्याकांड में शव नदी में बहाने का था आरोप

गोरखपुर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बेलवा दाखिल गांव में 2009 में देवरानी शीला देवी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही 70 वर्षीय सोनवा देवी को बुधवार को राज्यपाल के क्षमादान के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। सोनवा ने करीब 12 साल जेल में बिताए। उनकी उम्रदराज स्थिति और लगातार बीमारी के कारण जेल प्रशासन ने उनके पक्ष में दया याचिका भेजी थी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया।

मामला 22 मार्च 2009 का है, जब चंद्रमौली की पत्नी शीला देवी की हत्या का आरोप सोनवा देवी और परिवार के अन्य लोगों पर लगा था। पुलिस जांच में पता चला कि शीला की गला दबाकर हत्या की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को सरयू नदी में बहा दिया गया। हालांकि, शव बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने मजबूत सबूतों के आधार पर सोनवा देवी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सिविल कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जेल से रिहा होने के बाद सोनवा देवी ने कहा, “मेरा पूरा जीवन जेल की सलाखों में बीत गया। अब आखिरी समय है, कोशिश करूंगी कि अच्छे काम करके लोगों का विश्वास फिर से हासिल कर सकूं।” यह मामला कानूनी प्रक्रिया और दया याचिका के आधार पर सजा माफी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 

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