जमीन बैनामा करने के एवज में क्रेता से लेकर हड़प लिए चार लाख रुपये।
संतकबीरनगर।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के जंगलकला में जमीन का बैनामा करने के बाद विक्रेता ने वहीं जमीन अपने भाई के नाम रजिस्टर्ड दान कर दिया। जबकि पीड़ित क्रेता से जमीन का बैनामा करने के एवज में चार लाख रुपये लेकर हड़प लिया। ऐसी शिकायत पीड़ित ने पहले एसपी से की थी। एसपी ने सीओ से प्रकरण की जांच कराई जो शिकायत सही पाई गई। मंगलवार देर शाम इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विक्रेता,उसके भाई समेत तीन के खिलाफ जालसाजी,गबन और षडयंत्र का केस दर्ज किया।
कोतवाली क्षेत्र के मैलानी निवासी धीरज कुमार चौरसिया पुत्र वंशीलाल चौरसिया का आरोप है कि वह जंगल कला के गाटा संख्या -371 में विक्रित क्षेत्रफल 690 वर्ग फिट अपने संपूर्ण अंश का रजिस्ट्री बैनामा 30 मार्च 2024 को चार लाख रुपये में विपक्षी राकेश कुमार निवासी जंगलकला से कराए थे। जिसका खारिज दाखिल 14 जून 2024 को नियमानुसार हो गया। आरोप है कि विपक्षी राकेश कुमार व उनके भाई रमेश कुमार ने मिलकर दोबारा अपने आराजी नंबर 371 में अपने संपूर्ण अंश का रजिस्टर्ड दान अपने भाई रमेश कुमार के पक्ष में 29 जून 2024 को जालसाजी से कर दिया। उसके जरिए दिए गए रुपये को राकेश कुमार, रमेश कुमार,अखिलेश साहनी निवासी जंगल कला द्वारा एक दूसरे खाता इंडियन बैक खलीलाबाद में राकेश के नाम से खुलवा कर उसमें ट्रांसफर करा लिया गया। जब उसे मामले की जानकारी हुई तो वह राकेश कुमार व रमेश कुमार व अखिलेश साहनी से जमीन व रुपये के बारे में पूछा तो उक्त लोग उससे कहे कि तुम्हे रुपये और जमीन दोनों नही मिलेगा। आरोप है कि अखिलेश साहनी के जरिए उक्त राकेश व रमेश से मिलकर उनकी जमीन बेचवाने के नाम पर ग्राहकों से जमीन दिलवाने के एवज में रुपये राकेश कुमार के खाते में ट्रांसफर करा कर उसके बाद खुद ही निकाल कर अपने निजी काम में उपयोग किया जाता है। ऐसी शिकायत पीड़ित ने एसपी से की थी। सीओ से जांच कराए जाने के बाद मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में आरोपी राकेश कुमार उसके भाई रमेश कुमार और अखिलेश साहनी के खिलाफ जालसाजी,गबन और षडयंत्र का केस दर्ज कर लिया गया है।















