जमीन बेचने में धोखाधड़ी करने वालों की जमानत याचिका खारिज
गोरखपुर। जमीन बेचने के नाम पर 38 लाख 80 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
वी मार्ट मेडिकल कॉलेज रोड निवासी राजेंद्र नाथ पर 22 विश्वा जमीन बेचने के नाम पर एम्स थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी बिल्डर दिग्विजय सिंह से 38 लाख 80 हजार रुपए लिया गया। जमीन की रजिस्ट्री करने की बारी आई तो आरोपी बैनामा करने में हिला हवाली करने लगे। बिल्डर दिग्विजय सिंह ने इस मामले में थक हार जाने के बाद आरोपी राजेंद्र नाथ समेत उनके परिजनों के विरुद्ध जालसाजी का केस दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। जेल में निरुद्ध राजेंद्र नाथ कि जमानत के लिए न्यायालय में याचिका का दाखिल करके उन्हें बेकसूर बताते हुए जमानत की याचिका की गई। जिस पर सुनवाई के बाद सिविल न्यायालय गोरखपुर ने राजेंद्र नाथ की जमानत याचिका को खारिज कर दी।















