गृहकर, जलकल सीवर कर कल जमा कर 10% का छूट पाए नगर आयुक्त

गृहकर, जलकल सीवर कर कल जमा कर 10% का छूट पाए नगर आयुक्त

 

गोरखपुर।नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर, 2023 तक अपना बकाया सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकल सीवर कर) का एक मुश्त भुगतान करते हुये नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नियमानुसार 10 प्रतिशत का छूट का लाभ प्राप्त करें। नगर निगम द्वारा समस्त जोनों से संकलित कराकर 100 बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है जिसका बकायेदार के नाम के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और डिमाण्ड नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जायेगीं। निर्धारित समयावधि में भुगतान प्राप्त न होने की दशा में संबंधित सम्पत्ति को अटैच करने और सील करने की कार्यवाही भी की जायेगीं।

नगर आयुक्त ने कहाँ गया कि जिन भवन स्वामियों /अध्यासियों को जी०आई०एस० सर्वे के अनुसार पुनरीक्षित सम्पत्ति कर के बिल प्राप्त हुये है या ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उनकों यदि इस संबंध में आपत्ति करनी है तो उनकी सम्पत्ति का पूर्ण विवरण एवं साक्ष्य के साथ नगर निगम काउण्टर पर निर्धारित शुल्क के साथ आपत्ति प्राप्त कराकर उसका निस्तारण कराते हुए भुगतान कर सकते हैं।

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