हाई टेंशन तार के नीचे बने भवन मालिक को विभाग ने दिया नोटिस।

हाई टेंशन तार के नीचे बने भवन मालिक को विभाग ने दिया नोटिस।

 

गोरखपुर । पिपरौली। गीडा के सेक्टर 5 के बड़गहन व आसपास मे हाईटेंशन तार के नीचे बने मकानों को लेकर पूर्वांचल विजली विभाग निगम लिमिटेड कार्यालय उपखंड विभाग ने सिकंजा कसा।बिजली विभाग ने 220केवीए बिजली उपकेंद्र बरहुआ से 33/11विजली उपकेंद्र घघसरा,सहजनवा के हाईटेंशन तार के नीचे मकानों को नोटिस दिया।

नोटिस बेदप्रकाश पान्डेय, श्रीराम, धनुषधारी, जयचंद, रामकेश, रविन्द्र, सोनू,फुलवास एव शिवनाथ नौ मकानों को नोटिस दिया गया हैं।

इन मकान मालिकों को 15कार्य दिवस भीतर स्प्टिकरण दे।अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।

गौरतलब हो कि प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लाटिंग कर जमीन खरीद जरूरतमंद ने उस पर अपना भवन बना लिया। जबकि हाई टेंशन (33हजार केवी) के नीचे बस रही आबादी जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। कभी भी कोई हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता।वावजूद बिजली विभाग नहीं चेता।लिहाजा हाईटेंशन तार के नीचे एक बड़ी आबादी धीरे-धीरे विकसित होती गयी।

बिजली विभाग इन घरों का सर्वे कर कनेक्शन भी दे दिया गया है।

अगर कोई इसकी चपेट में आकर जान गवा देगा तो जिम्मेदार कौन होगा। उसी हाईटेंशन तार के नीचे गौशाला है।

सूत्रों की माने तो सेक्टर 5 गीडा प्राधिकरण कॉलोनी बसाते समय 100 मीटर के दायरे में हाई टेंशन तार को छोड़कर आबादी बसाया गया था क्योंकि नियम और मानक के अनुसार किसी भी कॉलोनी की स्थापना के समय यह देखा जाता है।

इस संबंध में अधिशासी अभियंता ग्रामीण सोमदत्त शर्मा का कहना है इस संबंध में जानकारी हुई है 1956 एक्ट के तहत धारा 161 में सभी जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की गया है।

Previous articleग्रामीण फीडर को शहरी घोषित करने का आदेश वापस
Next articleयात्री गण कृपया ध्यान दें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here