आतिशबाजी की दुकानों पर सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही लगेंगी अस्थायी दुकानें, लाइसेंस के लिए तीन नवंबर को होगा आवेदन

आतिशबाजी की दुकानों पर सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य

प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही लगेंगी अस्थायी दुकानें, लाइसेंस के लिए तीन नवंबर को होगा आवेदन

रायबरेली। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही लगाई जाएंगी। लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी को नामित किया गया है। दुकानों के निर्माण में टेंट, कनात या कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दुकानें केवल टीन शेड में लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। नाबालिग बच्चों से दुकानें संचालित नहीं कराई जाएंगी। अस्थायी दुकानों के लिए विद्युत कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान में 200 लीटर पानी का भंडारण, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी के निर्माण, बिक्री और उपयोग के दौरान सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना और जन-धन की हानि न हो।

इन स्थानों पर लगेंगी दुकानें

शहरी क्षेत्र में जीआईसी द्वितीय मैदान, विद्युत विभाग का मैदान गोरा बाजार, आईटीआई का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम) और गाढ़ी मुतवल्ली मुंशीगंज बाईपास के किनारे अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही दुकानें लगाई जाएंगी।

तीन नवंबर को बांटे जाएंगे आवेदन फार्म

नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के आवंटन के लिए तीन नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट के शस्त्र लिपिक पटल से सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक आवेदन फार्म वितरित किए जाएंगे। फार्म उसी दिन दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक जमा होंगे। निर्धारित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इसके लिए चार नवंबर को दोपहर दो से शाम चार बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, संबंधित अधिकारी और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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