तीन गाड़ियां बदलकर बच रहे थे अपहरणकर्ता, सर्विलांस टीम ने 12 घंटे में दबोचा बखिरा पुलिस ने अपहृत विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, अर्टिगा कार, 42,620 रुपये और पांच मोबाइल बरामद

तीन गाड़ियां बदलकर बच रहे थे अपहरणकर्ता, सर्विलांस टीम ने 12 घंटे में दबोचा

बखिरा पुलिस ने अपहृत विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, अर्टिगा कार, 42,620 रुपये और पांच मोबाइल बरामद

संतकबीरनगर। बखिरा पुलिस ने अपहरण की घटना का 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए अपहृत युवक विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पुलिस से बचने के लिए वाहनों को बदल-बदलकर फरार होने का प्रयास कर रहे थे। सर्विलांस टीम की भूमिका घटना के खुलासे में अहम रही।

पुलिस के मुताबिक, संतोषपुर निवासी ओमप्रकाश कुमार ने 20 सितंबर को तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब 10:30 बजे उसके भाई विशाल कुमार को विश्वकेतु यादव ने फोन कर बुलाया था। उसे बताया गया था कि सांसद के घर जाना है। दोपहर तक विशाल के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने फोन किया तो उसने साथियों के साथ होने की बात कही। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बखिरा थाने में मुकदमा दर्ज कर अपहृत की बरामदगी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में टीमों ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।

पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि खलीलाबाद से बस्ती की ओर एक अर्टिगा कार जा रही है। कॉट के पास पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली। कार से विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

कार से 42,620 रुपये नकद और पांच मोबाइल फोन बरामद हुए। तलाशी के दौरान विशाल कुमार के हस्ताक्षर और फोटोयुक्त शपथ पत्र, आवेदन पत्र तथा आधार कार्ड समेत कुल 15 दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार UP51BR0671 को भी कब्जे में ले लिया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना के संबंध में अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। मामले में थाना बखिरा में धारा 140(1) बीएनएस और 3(2)(V) एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

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