गैस सिलेंडरों में घटतौली-मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
डीएम शैलेश कुमार ने 40 गैस एजेंसियों के संचालकों को दिए सख्त निर्देश
भदोही। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद की लगभग 40 गैस एजेंसियों के संचालकों, जनपदीय बिक्री अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों तथा पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक की। बैठक में वैश्विक परिस्थितियों के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी या अवैध भंडारण/संग्रहण की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है। 42 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं की बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समय में होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाए कि ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का संग्रहण (होर्डिंग) न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। पुलिस बल को भी नियमों के पालन की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुंवर वीरेंद्र मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, एचपी, भारत और इंडेन गैस कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा गैस एजेंसियों के संचालक उपस्थित रहे.















