मतदेय स्थलों के संभाजन पर डीईओ की बैठक: राजनीतिक दलों से 17 नवंबर तक आपत्ति मांगी अधिकतम 1200 मतदाताओं पर पोलिंग स्टेशन, सुविधा और पारदर्शिता पर जोर

मतदेय स्थलों के संभाजन पर डीईओ की बैठक: राजनीतिक दलों से 17 नवंबर तक आपत्ति मांगी

अधिकतम 1200 मतदाताओं पर पोलिंग स्टेशन, सुविधा और पारदर्शिता पर जोर

रायबरेली। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) हर्षिता माथुर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन पर महत्वपूर्ण बैठक की।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के छह विधानसभा क्षेत्रों—177-बछरावां (अ.जा.), 179-हरचंदपुर, 180-रायबरेली, 181-सलोन (अ.जा.), 182-सरेनी और 183-ऊंचाहार—में अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर पोलिंग स्टेशनों का संभाजन किया जाएगा।

डीईओ के प्रमुख निर्देश:

मुख्य गांव/बस्ती से दूर मतदेय स्थलों को सुविधाजनक भवन में शिफ्ट करें।

पोलिंग स्टेशन की दूरी 2 किमी से अधिक न हो।

जर्जर भवनों में कोई बदलाव न करें।

दिव्यांगजन सुविधा: हर पोलिंग स्टेशन पर रैंप अनिवार्य।

किसी राजनीतिक दल/लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर के अंदर पोलिंग स्टेशन नहीं।

मतदान क्षेत्र से बाहर के पोलिंग स्टेशन को अब उपलब्ध सुविधाजनक भवन में शिफ्ट करें।

राजनीतिक दलों से लिखित आपत्तियां 17 नवंबर 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने को कहा गया।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ, सहायक निर्वाचन अधिकारी फिरोज और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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