अवैध ड्रोन संचालक पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 29 ड्रोन जब्त।
संतकबीरनगर: एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देश पर संतकबीरनगर पुलिस ने अवैध ड्रोन संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजय सिंह के मार्गदर्शन में तितौवा निवासी किसन कसौधन के खिलाफ अभियान चलाया। जांच में बिना पंजीकरण और लाइसेंस के 29 ड्रोन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 843/25, धारा 292, 293, 353(2) बीएनएस और 66E आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई।
ड्रोन नियमावली 2025 के प्रमुख प्रावधान:
1. पंजीकरण अनिवार्य सभी ड्रोन संचालकों को डिजिटल स्काई पोर्टल (https://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन पंजीकृत करना अनिवार्य है।
2. लाइसेंस जरूरी व्यावसायिक ड्रोन संचालन के लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेना आवश्यक है।
3. उड़ान सीमा ड्रोन की अधिकतम ऊंचाई 400 फीट (120 मीटर) तक सीमित है।
4. प्रतिबंधित क्षेत्र हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालयों, थानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों के पास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह निषिद्ध है।
5. ट्रैकिंग अनिवार्य प्रत्येक ड्रोन में विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) और ट्रैकिंग सिस्टम होना जरूरी है।
6. उल्लंघन पर दंड बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर 50,000 से 5 लाख रुपये तक जुर्माना और नो-फ्लाई जोन में उड़ान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है।
पुलिस अधीक्षक संदीप मीना ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संतकबीरनगर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई में जुटी है। यह अभियान सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।















