नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

 नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

बस्ती: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बस्ती न्यायालय ने आरोपी अनिल कुमार उर्फ पप्पू, निवासी माझा भानपुर, को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 28 सितंबर 2022 को थाना गौर में पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ था। 

पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देशन में बस्ती की पैरवी सेल और थाना गौर पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 354 आईपीसी और धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना और समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देना है। 

न्यायालय के इस फैसले से क्षेत्र में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है, और पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

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