साइ-ट्रेन प्रशिक्षण अनिवार्य, थाना प्रभारी बनने की शर्त

साइ-ट्रेन प्रशिक्षण अनिवार्य, थाना प्रभारी बनने की शर्त

 

बस्ती। पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी ने 30 जुलाई 2025 को अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन के निर्देशों के क्रम में साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइ-ट्रेन (Cy-Train) प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने जनपद के पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नोडल राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से तीन दिनों के भीतर साइ-ट्रेन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का विवरण जमा करने को कहा। साथ ही, शेष कर्मियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

 

डीआईजी ने स्पष्ट किया कि अगले तीन महीनों में सभी इंस्पेक्टरों और थाना प्रभारियों (SHO) को हर हाल में साइ-ट्रेन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। यह प्रशिक्षण थाना प्रभारी पद की उपयुक्तता के लिए एक अनिवार्य मानक होगा। प्रशिक्षण न लेने वाले अधिकारियों को थाना प्रभारी बनने का अवसर नहीं मिलेगा। यह कदम साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता बढ़ाने और पुलिस बल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है। 

 

साइ-ट्रेन प्रशिक्षण राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (CyTrain) के तहत संचालित होता है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच और प्रभाव निस्तारण पर केंद्रित है। यह कदम बस्ती पुलिस को डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा।

Previous articleपाली पीएचसी में चिकित्सक और पेयजल की कमी, मरीज परेशान
Next articleप्रभारी मंत्री ने कुशीनगर में की समीक्षा, योजनाओं में तेजी के निर्देश

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here