कोर्ट के आदेश पर दो सगे भाइयों सहित चार लोगो पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

कोर्ट के आदेश पर दो सगे भाइयों सहित 4 लोगो पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश

संतकबीरनगर। कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस ने रविवार को दो सगे भाइयों समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों पर घर में घुसकर मारने पीटने, गाली गलौज, जानमाल धमकी, सामान क्षतिग्रस्त करने की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है।न्यायालय को दी गई तहरीर में क्षेत्र के नीबाहोरील निवासी गुलाब चंद्र पुत्र राम भवन का कहना है कि वह धनघटा क्षेत्र के भोतहा बालू खदान के मैनेजर संतोष चतुर्वेदी को बालू लेने के लिए वर्ष 2020 में डेढ़ लाख रुपये दिए थे। पैसा देने के बाद काफी दिनों तक जब बालू नहीं पहुंचा। तो उसने तकादा शुरू किया। तब संतोष चतुर्वेदी ने डेढ़ लाख रुपये का चेक थमाया। चेक को बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। मजबूरन उसने न्यायालय में संतोष चतुर्वेदी के खिलाफ 138 एनआई एक्ट का वाद दाखिल किया।इसी बात को लेकर विपक्षी नाराज चल रहा था। गुलाब चंद्र के अनुसार वह 29 मार्च की सुबह खेत से घर जा रहा था। इसी दौरान संतोष चतुर्वेदी चार पहिया लेकर पहुंचे और गाली देते हुए उसके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया। किसी तरह वह जान बचाकर भाग गया। थोड़ी देर बाद संतोष चतुर्वेदी अपने भाई सुशील और दो अन्य नाम पता अज्ञात के साथ पहुंचे। दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। एतराज करने पर घर में घुसकर पिटाई कर दी। घरेलू उपयोग का सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एसओ संतोष मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संतोष चतुर्वेदी, सुशील चतुर्वेदी पुत्र गण रणजीत चतुर्वेदी निवासी भिटहा व दो अन्य नाम पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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