अवैध पटाखा मामले में 10 पर केस, ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक गिरफ्तार।
-विभिन्न ब्रांड के 216 गत्ते में रखा 58.07 कुंतल अवैध पटाखा बरामद
-बरामद पटाखे की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई
-नामित मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर और सीओ की देखरेख में नष्ट कराया गया पटाखा
-एसपी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की
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अवैध पटाखा भण्डारित करने के मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर जानकारी देते एसपी सत्यजीत गुप्ता
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संतकबीरनगर।
एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के दो गोदामों से विभिन्न ब्रांड के 216 गत्ते में रखा 58.07 कुंतल अवैध पटाखा और 11 अदद बिल बाउचर बरामद किया है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक समेत दस व्यापारियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एसओजी प्रभारी सर्वेश राय और कोतवाल सतीश सिंह ने बुधवार की देर शाम सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे के दक्षिण पटरी पर सरौली में स्थित स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में छापा मारा। पुलिस टीम ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के दो गोदामों में बिना लाइसेंस के अनधिकृत ढंग से रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया। बरामद पटाखों को वाहनों से पुलिस लाइन भेजवाया। गणना करने पर विभिन्न ब्रांड के 216 गत्ते में रखा 58.07 कुंतल अवैध पटाखा मिला। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस टीम ने मौके से उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक कोतवाली खलीलाबाद के सरौली निवासी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कृष्ण कुमार ने बताया कि वह स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। उसके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जनपद लखनऊ से यह पटाखे मंगाए गए थे। उक्त पटाखों को वह अपने दो गोदाम क्रमशः एक छोटी सरौली स्थित मकान के दो कमरों में तथा शेष हाईवे के किनारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस के नीचे बेसमेंट में बने गोदाम में रखवाए थे। पूछताछ में बताया कि छोटी सरौली में स्थित गोदाम में रखा कुल 92 गत्ता पटाखा गोला बाजार खलीलाबाद के व्यापारी शिवकुमार और मानस अग्रहरि का है। जबकि हाईवे के किनारे बेसमेंट में बने गोदाम में रखा कुल 124 गत्ता पटाखा गोला बाजार निवासी राजू अग्रहरि, अरुण कुमार अग्रहरि निवासी घघसरा रोड पटखौली थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर, राज गुप्ता निवासी गोला बाजार खलीलाबाद, राजन गुप्ता निवासी मुखलिपुर रोड खलीलाबाद, श्याम कुमार निवासी गोला बाजार हनुमानगढ़ी के पीछे खलीलाबाद, प्रमोद जायसवाल निवासी गोला बाजार खलीलाबाद, पवन कुमार निवासी कस्बा महुली थाना महुली का है। इन व्यापारियों के पटाखों को भंडारण के लिए अपना गोदाम उपलब्ध कराए थे। जिसके एवज में किराया लेते है। गिरफ्तार आरोपी कृष्ण कुमार ने सभी के माल से संबंधित बिल बाउचर उपलब्ध कराया है। दोनों गोदाम, बेसमेंट आबादी क्षेत्र में स्थित है। इनके पास भंडारण का कोई लाइसेंस नहीं है। पकड़े गए ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक कृष्ण कुमार को जेल भेज दिया।
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इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
एसपी सत्यतीज गुप्ता ने बताया कि एसओजी टीम प्रभारी सर्वेश राय की तहरीर पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक कृष्ण कुमार, व्यापारी शिव कुमार, मानस अग्रहरि, राजू अग्रहरि, अरुण कुमार अग्रहरि, राज गुप्ता, राजन गुप्ता, श्याम कुमार, प्रमोद जायसवाल और पवन कुमार के खिलाफ 288 बीएनएस व 9,ख, विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत केस दर्ज किया गया।
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पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान
एसपी ने पुलिस टीम में शामिल एसओजी प्रभारी सर्वेश राय, कोतवाल सतीश सिंह, एसएसआई राजेश दूबे, मगहर चौकी प्रभारी मनीष जायसवाल, कलक्ट्रेट चौकी इंचार्ज दुर्गविजय सिंह, हेड कांस्टेबल बृजकिशोर गुप्ता, विजय सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार, अरुण कुमार, शुभम कुमार, सर्वेश मिश्रा और कृष्णानंद शाह की पीठ थपथपाई। इसके साथ ही टीम के उत्साहवर्धन के लिए 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की।















