सूरत से निर्विरोध जीते भाजपा सांसद को हाईकोर्ट का नोटिस ।
अहमदाबाद। सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें समन जारी किया। याचिकाकर्ताओं का दावा किया है कि कुंभानी के तीन प्रस्तावकों ने डिप्टी कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन में घोषणा की थी कि वे उनके नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे, जबकि बाद में होंने कुंभानी के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था।
मुकेश दलाल न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने दलाल को नौ अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील पीएस चंपानेरी ने कहा कि मामला 25 जुलाई को सुनवाई के लिए आया था। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद 22 अप्रैल को दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कुंभानी के नामांकन को खारिज करने के सूरत कलेक्टर व रिटर्निंग अधिकारी के फैसले की वैधता को चुनौती दी है।















