जालसाज व ग़बन के मुख्य आरोपी अरविन्द कुमार भट्ट की जमानत याचिका जनपद न्यायालय ने किया निरस्त,जल्द हो सकती है गिरफ़्तारी…..
लगभग 60 लाख रुपये ग़बन का आरोपी है अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट…
आरोपी अरविन्द कुमार भट्ट जालसाज, व कुच्रक रचकर, सहयोगी के साथ मिलकर गुकर किया बड़ा जालसाज़ी का खेल…
संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के एक संस्थान में कार्यरत एकाउंटेट, कैशियर अरविन्द कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट निवासी ग्राम धवरिया थाना कोतवाली ने धोखाधड़ी, जालसाजी, व कुच्रक रचकर कार्यरत संस्थान में 60 लाख रुपये ग़बन किया, जब संस्थान को इसकी भनक लगी तो वह फरार हो गया।इसकी शिकायत पुलिस को प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया गया, जिस पर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने मामलें की गम्भीरता देखते हुए कोतवाली पुलिस ने उक्त आरोपी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 467/2024 अन्तर्गत धारा 143.504.506.409.420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किया। ग़बन और जालसाज़ी के आरोपी अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसके क्रम में आज 18 जुलाई को सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय अपराध की गम्भीरता एवं समाज पर पडने वाले प्रभाव तथा निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता पर विचार करने तथा अन्य तथ्यों एवं अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता को दुष्टिगत देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया। जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी( विशाल श्रीवास्तव एवं विद्वान अधिवक्ता सुभद्र नाथ राय के द्वारा किये गये तार्किक बहस व पत्रावली अवलोकन के पश्चात जनपद न्यायाधीश प्रथम ने उक्त आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज़ किया।
अब आरोपी की पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाई के तहत जल्द गिरफ़्तारी हो सकती है।















