गलत व्यवहार को छिपाएं नहीं, शिक्षक या अभिभावक को तुरंत बताएं
सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और बच्चों के अधिकारों की दी जानकारी
बस्ती। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के गलत या संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में डरने या घटना को छिपाने के बजाय तत्काल अपने शिक्षक, अभिभावक अथवा अन्य भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज, रामजीपुरम में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों के साथ उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून के बारे में सरल भाषा में जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा।
यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षा देता है पॉक्सो कानून
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं नोडल अधिकारी अनिल कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार सहित न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि पॉक्सो कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत आने वाले अपराधों और दोषी पाए जाने पर सजा के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।
विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध घटना या गलत व्यवहार की जानकारी तुरंत शिक्षक, अभिभावक अथवा संबंधित हेल्पलाइन को दें। कानून की जानकारी होने से बच्चे स्वयं जागरूक रहने के साथ आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी, जगदीश प्रसाद मिश्र, न्यायिक अधिकारी आशुतोष शुक्ला, सत्यभामा कौशिकी, बाल संरक्षण अधिकारी बीना सिंह, विनय श्रीवास्तव, पराविधिक स्वयंसेवक और विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।















