झूठी लूट की सूचना देने वाले के खिलाफ अभियोग दर्ज।
संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले जितेंद्र चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच में पाया गया कि जितेंद्र ने 2 अगस्त 2025 को डायल 112 पर सूचना दी थी कि संदीप ज्वेलर्स, गिठनी बाजार से ज्वेलरी और 12 हजार रुपये लेकर लौटते समय ककरही, खोझवा के पास संजय चौधरी, सत्येंद्र यादव और दो अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू से हमला कर लूट लिया। इस आधार पर मुकदमा संख्या 715/2025, धारा 309(6) बीएनएस दर्ज किया गया था।
उपनिरीक्षक मनीष कुमार जायसवाल की विवेचना में खुलासा हुआ कि जितेंद्र और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश थी। स्वतंत्र गवाहों के बयान और दुकानदार की पूछताछ से सिद्ध हुआ कि घटना के दिन ज्वेलरी खरीदी नहीं गई थी, बल्कि चार दिन पहले मंगलसूत्र खरीदा गया था। जितेंद्र ने घटना का समय दोपहर 1 बजे बताया, लेकिन सूचना 3 घंटे बाद दी गई। घटनास्थल पर कोई गवाह नहीं मिला और जितेंद्र का घर मात्र 1.5 किमी दूर था।
जांच में प्रकरण झूठा पाए जाने पर जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा संख्या 789/2025, धारा 217 बीएनएस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विवेचना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है।















