उत्तर प्रदेश/बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही, अपराधिक घटना से अर्जित 25 लाख की सम्पत्ति जब्त किया गई।
बता दे जिला मजिस्ट्रेट आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष कप्तानगंज रोहित उपाध्याय ,कानूनगो अनिल कुमार श्रीवास्तव
मय पुलिस टीम के साथ राजस्व टीम की मौजुदगी में थाना कप्तागंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 958/17 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 बनाम माधव प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 रामनाथ गुप्ता उर्फ राम भरोस सा0 गौरा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती व राजेश कुमार गुप्ता माधव प्रसाद गुप्ता सा0 गौरा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा नकली किटनाशक व उर्वरक बनाकर धौखाधड़ी कर धन अर्जित किया गया जिसके क्रम में मा0 जिलाधिकारी महोदय के वाद संख्या 742/21 धारा 14 (1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया है जिसके समबंध में आज दिनांक 03.06.2023 को कारित घटना से प्राप्त धन से अभियुक्त द्वारा ग्राम गौरा में क्रय की गयी भूमी(अनुमानित किमत 10,00,000) सहित मकान व टाटा मोटर की लोडर वाहन संख्या UP51AT2792 (अनुमानित किमत 15,00,000) को जब्त किया गया तथा एक अर्टिगा कार वाहन संख्या UP51X1225 (अनुमानित किमत 5,00,000) जो की अभियुक्त द्वारा बेच दि गयी है। जिसके सम्बंध में कार्यवाही की जा रही है।















