नौ अपराधियों को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर किया।
-डीएम कोर्ट ने पारित किया आदेश
-इस अवधि में सीमा में नहीं करेंगे प्रवेश
-जहां करेंगे रात्रि विश्राम, वहां के थानाध्यक्ष को देंगे सूचना
-गांव के राजस्व कर्मी भी रखें निगाह
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संतकबीरनगर।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने नौ अपराधियों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में जिला बदर किए गए अपराधी जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर करेंगे। जनपद से बाहर जहां रात्रि निवास करेंगे, वहां के थानाध्यक्ष को सूचना देंगे।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के साफियाबाद निवासी इब्राहिम पुत्र भगल उर्फ भगेलू, मोहम्मद आजम उर्फ़ नेउर पुत्र फुरदिल, करमा खान निवासी इस्तेखार पुत्र अमीन कसाई, धनघटा थाना क्षेत्र के सिरसी निवासी मान सिंह यादव पुत्र मनीराम यादव, मुठही खुर्द निवासी प्रदीप शर्मा पुत्र घुरहू शर्मा, बेलहर थाना क्षेत्र के बेलवा मिश्र निवासी मोहम्मद याकूब पुत्र मोहम्मद सफी, अकलोया (सुरसा चमन जोत ) निवासी गोविन्द उर्फ बाल गोविन्द पुत्र सीताराम, मेंहदावल थाना क्षेत्र के कौवाठोर निवासी गुलाब उर्फ़ गुलाब साहनी पुत्र विद्या सागर उर्फ़ विद्या सागर साहनी और महुली थाना क्षेत्र के नीबा होरिल निवासी राहुल सिंह पुत्र जय सिंह को गुंडा घोषित किया गया। इन सभी नौ अपराधियों को विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। इस दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे और जहां प्रतिदिन रात्रि विश्राम करेंगे, वहां के थानाध्यक्ष को सूचना देंगे। यदि बिना कोर्ट की अनुमति के जनपद की सीमा में निवास करते पाए गए तो पुलिस गिरफ्तार कर कार्रवाई करेंगे। गांव के राजस्व कर्मी भी इन पर नजर रखेंगे।















