फिरौती मांगने का आरोप सिद्ध चंदन सिंह को सात साल की सजा।
गोरखपुर। जान मारने की धमकी व फिरौती मांगने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषी श्रीवास्तव ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के ग्राम कुशहरा निवासी आरोपी चंदन सिंह उर्फ देवकीनंदन सिंह को सात साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
वादी विनोद कुमार कैंट थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस डीएम बंगले के सामने के निवासी हैं। उनके मोबाइल पर 14 जून, 15 जून, 19 जून, 21 जून व 26 जून वर्ष 2014 को एक नंबर से धमकी भरे फोन आए। फोन पर चंदन सिंह नाम बताया। गाली गलौज व जन मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई। इससे विनोद और उसका पूरा परिवार दहशत में था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। चंदन वर्तमान में गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहा है। उसपर 15 से अधिक गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।















