अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, सजा रद्द, सांसदी बरकरार प्रदेश सरकार व कृष्णानंद राय के बेटे की अपील खारिज।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से मिली चार साल की सजा रद्द कर दी है। अब उनकी सासंदी बरकरार रहेगी। हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले को प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने कुल 17 तारीखों पर सुनवाई के बाद चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार दोपहर फैसला सुनाते हुए अदालत ने गाजीपुर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील स्वीकार कर ली और सजा रद्द कर दी।
वही , सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की ओर से सजा बढ़ाने की दाखिल अपील खारिज कर दी गई।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या कांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजीपुर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अफजाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उन्हें जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके कारण उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी।















