लखनऊ।स्कूल खुलते ही सड़कों पर नाबालिक लड़के-लड़कियां वाहनों से फर्राटा भरने लगे हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस सख्ती करने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाने जा रही है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो अथवा चार पहिया वाहन चलाते मिले तो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 क के मुताबिक बच्चे के आश्रितों को जेल या 25 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को एक दिशा निर्देशbइस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को एक दिशा निर्देशजारी किए गए है। जहां बच्चों की ओर से वाहनों का संचालन किसी भी दशा में उचित नहीं होगा। अभिभावकों से अपील भी की गई हैं कि 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जानापूर्ण रूप से प्रतिबंधित है बावजूदो अभिभावक अपने 18वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्रा और बच्चों को दो पहिया व चार पहिया वाहन किसी भी दशा में ना दें। क्योंकि चेकिंग में पकड़े जाने पर धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। जेल भेजने की कार्रवाई के साथ 25 हजार रुपये तक जुर्माना और 12 महीने के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जायेगा।















