शिक्षक एमएलसी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई प्रचार सामग्री पर प्रिंटर का नाम-पता और प्रतियों की संख्या लिखना अनिवार्य, मतपत्र पर आयोग के पेन से ही दर्ज करें प्राथमिकता

शिक्षक एमएलसी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रचार सामग्री पर प्रिंटर का नाम-पता और प्रतियों की संख्या लिखना अनिवार्य, मतपत्र पर आयोग के पेन से ही दर्ज करें प्राथमिकता

गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर इंद्र विक्रम सिंह ने प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। शनिवार को आयुक्त सभागार में प्रत्याशियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने आचार संहिता और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों की जानकारी दी।

मंडलायुक्त ने प्रत्याशियों से मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं, ताकि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

प्रचार सामग्री पर देना होगा पूरा विवरण

मंडलायुक्त ने कहा कि प्रचार के लिए छपने वाले पोस्टर और पंपलेट पर प्रिंटर का नाम, पता और मुद्रित प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। प्रिंटिंग प्रेस को भी निर्धारित जानकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। नियमों का उल्लंघन होने पर निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

मतपत्र पर प्राथमिकता दर्ज करने के नियम बताए

प्रत्याशियों को मतपत्र पर अधिमानता अंकित करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। प्रत्याशियों के सामने प्राथमिकता अंतरराष्ट्रीय अंकों में 1, 2, 3 या रोमन अंकों में दर्ज की जा सकती है। उन्होंने प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं से मतदाताओं को सही प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा, ताकि नियमों की अनदेखी से मतपत्र अमान्य होने की आशंका न रहे।

मंडलायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमतियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी। किसी भी प्रचार गतिविधि से पहले जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बैठक में मतदेय स्थलों, मतदाता संबंधी जानकारी, निर्वाचन प्रेक्षक के ठहरने की व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद रहे।

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