पेट्रोल पंपों पर प्रशासन की सख्ती, बिना नंबर वाहनों को नहीं मिलेगा तेल
डिब्बे में सिर्फ 5 लीटर डीजल की अनुमति, कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई
महराजगंज। जनपद में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़, डीजल-पेट्रोल के अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के साथ अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तथा कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
डीएम ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर और अवैध रूप से ईंधन जमा कर अनावश्यक दबाव की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम केवल 5 लीटर डीजल ही दिया जाएगा।
इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध वाहनों को डीजल-पेट्रोल देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक डीजल देने या बिना नंबर वाले वाहनों को तेल उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी तय किया है कि जनपद के सभी पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही संचालित होंगे। निर्धारित समय के बाद तेल बिक्री की अनुमति नहीं होगी और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सीमावर्ती थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल की बिक्री करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा अभियान चलाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाने और रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।















