धोखाधड़ी के फरार अभियुक्त सनी पर उद्घोषणा: धारा 82 CrPC के तहत ढोल-ताशों के साथ मुनादी, कुर्की की चेताव
नीगोरखपुर। धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम के मामलों में फरार अभियुक्त सनी (पुत्र मारकंडे, निवासी पीएसी कैंप, बिछिया सिंहासनपुर, थाना एम्स) के विरुद्ध शनिवार को धारा 82 CrPC के तहत उद्घोषणा आदेश तामील किया गया। यह कार्रवाई कानपुर देहात के एडीजे-7 कोर्ट के आदेश पर थाना एम्स पुलिस ने की।
सनी वर्मा के खिलाफ थाना शिवली, कानपुर देहात में मु.अ.सं. 48/2019 (धारा 403, 411, 413, 414, 426, 467, 468, 471 भादवि) और मु.अ.सं. 51/2019 (धारा 3/25 आर्म्स एक्ट) दर्ज हैं। फरार चल रहे अभियुक्त को सरेंडर न करने पर यह कदम उठाया गया।
11 अक्टूबर 2025 को बिछिया सिंहासनपुर में अभियुक्त के घर पर पुलिस टीम ने ढोल-ताशों के साथ डुगडुगी बजाकर लाउडस्पीकर से मुनादी की। नोटिस घर के प्रमुख स्थान पर चस्पा किया गया और गवाहों के समक्ष प्रक्रिया पूरी की। पुलिस ने चेतावनी दी कि समयबद्ध सरेंडर न करने पर संपत्ति कुर्की होगी।
टीम में उपनिरीक्षक नफीसुल हसन (थाना शिवली, कानपुर देहात) और कांस्टेबल रामफेर (थाना एम्स, गोरखपुर) शामिल रहे। पुलिस ने कहा कि फरार अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत हो और अपराधी सतर्क रहें। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने और अपराधियों को चेताने का प्रभावी माध्यम है।