जिला उपभोक्ता फोरम ने बोलेरो मैक्सी ट्रक मामले में डीलर और निर्माता कंपनी पर लगाया 8.45 लाख रुपये का जुर्माना.

जिला उपभोक्ता फोरम ने बोलेरो मैक्सी ट्रक मामले में डीलर और निर्माता कंपनी पर लगाया 8.45 लाख रुपये का जुर्माना.

संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने होरा मोटर्स खलीलाबाद व महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया। फोरम ने खराब बोलेरो मैक्सी ट्रक को वापस लेने या न लेने की स्थिति में 26 मई 2022 को क्रय की गई संपूर्ण राशि 8.45 लाख रुपये, 10% ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया। साथ ही, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 60,000 रुपये अतिरिक्त अदा करने का निर्देश जारी किया गया।

यह कार्रवाई हैंसर बाजार के सोनाड़ी गांव निवासी आस्था इंटरप्राइजेज के मालिक धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर हुई। उन्होंने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने 26 मई 2022 को होरा मोटर्स खलीलाबाद से इंडसइंड बैंक के फाइनेंस से 8,45,196 रुपये में सीएनजी बोलेरो मैक्सी ट्रक खरीदा। लेकिन वाहन घर लाने के अगले दिन ही स्टार्ट नहीं हुई। धक्का देकर उसे चलाया गया, किंतु समस्या बनी रही। कंपनी के इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन उन्हें भी खराबी का कारण समझ नहीं आया। इसके बाद वाहन को बस्ती स्थित सर्विस सेंटर भेजा गया, जहां एक सप्ताह बाद मरम्मत के बाद भी दिक्कतें दूर नहीं हुईं। हताश होकर उन्होंने न्यायालय का रुख किया।

फोरम ने सुनवाई के बाद पाया कि वाहन में खरीद के तुरंत बाद ही तकनीकी खराबी सामने आई, जिसे कंपनी ठीक करने में विफल रही। इस आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डीलर और निर्माता कंपनी को दोषी ठहराया गया। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

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