पशु तस्कर गैंग के तीन सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई।
संतकबीरनगर।
बखिरा पुलिस ने बुधवार को गो तस्कर गैंग के तीन सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया। एसओ लाल बिहारी निषाद ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चला कि मोहम्मद अयूब निवासी करूला जाहिद नगर गली नंबर नौ कटघर मुरादाबाद, वर्तमान पता मोहल्ला शेर मर्दान खां कोतवाली जनपद रामपुर, समीर अहमद निवासी भुलिया अगरवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर और रेहान अहमद उर्फ मोहम्म आमिर निवासी मानपुर छितही महुली संतकबीरनगर एक संगठित गिरोह है।
एसओ ने बताया कि अभियुक्तगण अपने साथियों के साथ आर्थिक,भौतिक लाभ के लिए गोवंशीय पशुओं का वध करने के लिए गैर राज्यों में तस्करी व बिक्री जैसा जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके इस कृत्य से आमजनमानस में काफी भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त है। इनके आतंक से जनता का कोई व्यक्ति इनके आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का साहस नहीं करता है और न ही गवाही देने की हिम्मत करता है। जनहित में इनका स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है। डीएम के अनुमोदन के उपरांत आरोपी मोहम्मद अयूब, समीर अहमद, रेहान अहमद उर्फ मोहम्मद आमिर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया।















