राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को: प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को: प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

 

रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय रायबरेली, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा सभी तहसील मुख्यालयों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल, शीघ्र और स्थायी निस्तारण कराना है।

इसकी व्यापक जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को माननीय अध्यक्ष अमित पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमोद कंठ ने बताया कि लोक अदालत में बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, मोटर दुर्घटना दावा, परिवार न्यायालय के मामले तथा शमनीय दांडिक मामले निस्तारित किए जाएंगे।

लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं लगता। निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ई-चालानी और चेक बाउंस के मामले भी सरल तरीके से निपटाए जा सकते हैं।

सचिव अमोद कंठ ने कहा कि विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारी अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में लगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एडीआर सेंटर, छजलापुर, रायबरेली के कार्यालय में किसी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को न्याय के सरल, तेज और मुफ्त माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रभावी प्रयास है। जिला प्रशासन ने सभी पक्षों से अपील की है कि अधिक से अधिक मामले लोक अदालत में लगवाकर इसका लाभ उठाएं।

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