हत्या कर लाश छिपाने के मामले में दो को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश/गोरखपुर
हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने गगहा थाना क्षेत्र के महुराई टोला भुसउल निवासी भगवती मौर्य व पिपराइच थाना क्षेत्र के गौरा निवासी नंद कुमार पांडेय उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 27 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शरदिंदु प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि वादी अरविंद कुमार सिंह महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रमपुरवा का निवासी है। उनके भाई रवि प्रताप सिंह का अजय सिंह से जमीन का विवाद चलता है, जिसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। अजय और उसके भाइयों ने पहले भी रवि पर जालेवा हमला किया है। 22 दिसम्बर 2005 को रवि गोरखपुर सामान लेने गए थे। उसके बाद से उनका मोबाइल भी स्विच आफ है और वह न तो घर आए और न ही उनकी मोटरसाइकिल का कोई पता है। विवेचना में अभियुक्तों भगवती मौर्य और नंद कुमार पांडेय का नाम प्रकाश में आया। पता चला कि दोनों ने रवि की हत्या कर लाश छिपा दी है।















