ग्राम पंचायत निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण शुरू, 18+ नागरिकों से नाम दर्ज कराने की अपील
19 अगस्त से घर-घर जाकर होगी नामों की जांच
बीएलओ को सहयोग करें, त्रुटिरहित नामावली के लिए जागरूकता जरूरी
सात दिन में बीएलओ न पहुंचे तो प्रशासन से करें संपर्क
रायबरेली। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) सिद्धार्थ ने सभी पात्र ग्रामीण नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराएं। यह कार्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम है।
पुनरीक्षण के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मौजूदा नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नए मकानों और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रहते हैं, नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। हालांकि, गैर-भारतीय नागरिक, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित व्यक्ति, या निर्वाचन संबंधी अपराधों में अनर्ह व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा, “त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक नागरिक अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम की जांच करे और बीएलओ को आवश्यक जानकारी दे।” यदि किसी नाम या प्रविष्टि में संशोधन या विलोपन की जरूरत हो, तो बीएलओ को अवगत कराएं। यदि सात दिनों तक बीएलओ नहीं पहुंचता या कोई शिकायत हो, तो जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।
यह अभियान रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।















