माचिस में दो तीली कम, कंपनी पर 20 हजार का जुर्माना।
संतकबीरनगर: एक अनोखा मामला सामने आया, जहां माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम तक पहुंची। फोरम ने आईटीसी लिमिटेड की होम लाइट्स कंपनी को 10 पैसे (दो तीलियों की कीमत) 15 अक्टूबर 2023 से 10% ब्याज सहित और 20,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान का आदेश दिया।
मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने गोरखल मोहल्ले के अमृत किराना स्टोर से 2 रुपये में माचिस खरीदी। दुकानदार ने दावा किया कि डिब्बी में 42 तीलियां हैं, लेकिन गिनती में दो तीली कम मिली। दूसरी डिब्बी जांचने पर भी यही कमी पाई गई। अजय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के जरिए फोरम में शिकायत दर्ज की।
आईटीसी ने कमी से इनकार किया, लेकिन फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और सदस्य संतोष ने साक्ष्यों व बहस के आधार पर कंपनी को अनुचित व्यापार का दोषी ठहराया। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती का प्रतीक बना।















