8 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग पर सख्ती: नियम तोड़ा तो लाइसेंस और पंजीकरण रद्द।
गोरखपुर। संभागीय परिवहन प्राधिकरण और मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त सभागार में आयोजित हुई। बैठक में वाहन स्वामियों को साफ चेतावनी दी गई कि चालकों को एक दिन में अधिकतम आठ घंटे ही वाहन चलाने की अनुमति होगी। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
बैठक में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के ब्लैक स्पॉट की स्थिति पर चर्चा हुई और सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य पूरा करने का आदेश मिला।
इसके अलावा, गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष जीके द्विवेदी ने ऑटो व ई-रिक्शा के पंजीकरण पर नियंत्रण और यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कों पर पीली पट्टी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। बैठक की अध्यक्षता अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह ने की, जबकि संचालन संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामवृक्ष और संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय झा ने किया।















