गैंगस्टर की 33.76 लाख की संपत्ति हुई कुर्क
संतकबीरनगर।
दुधारा पुलिस ने आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित की गई एक गैंगस्टर की 33,76,358 रुपये की संपत्ति गुरुवार को जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की। अब तक पुलिस आरोपी, उसकी पत्नी व रिश्तेदारों के नाम से अर्जित की गई करीब तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
सीओ सदर अजीत चौहान ने बताया कि अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पिकू मिश्रा उर्फ बाबा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल हालमुकाम मोहल्ला भिटवा टोला खलीलाबाद के खिलाफ 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का केस कोतवाली में दर्ज है। अभियुक्त के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से अपने नाम पंजीकृत मकान मकान गाटा सख्या 160 में पक्का मकान एवं बाउंड्रीवाल का निमार्ण कराया गया था। जिसका अनुमानित मूल्य 33,11,158.62 रुपये (तैतीस लाख ग्यारह हजार एक सौ अठ्ठावन रूपये बासठ पैसे) व (वाहन सख्या-यूपी 58 एबी 3911 टीवीएस अपाची जिसका अनुमानित कीमत 65,200 रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट ने 13 फरवरी 2025 को उक्त अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया था। जिसके अनुपालन में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को कुर्की की कार्रवाई किया।
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आरोपी के खिलाफ दर्ज है छह मुकदमें
सीओ सदर अजीत चौहान के मुताबिक आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पिकू मिश्रा उर्फ बाबा के खिलाफ छह मुकदमें दर्ज है। वर्ष 2016 में हत्या के प्रयास का केस कोतवाली में दर्ज हुआ था। जबकि वर्ष 2017 में कोतवाली में आर्म्स एक्ट, वर्ष 2018 में गबन,एससीएसटी एक्ट,वर्ष 2019 में एनडीपीएस एक्ट, वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट और वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था।















