नए कानूनों में गोंडा में पहला, अमरोहा में दूसरा मुकदमा दर्ज
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत सोमवार को गोंडा जिले की देहात कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अमरोहा के रहरा थाने में दूसरा और बरेली के बारादरी थाने में तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा पहली एनसीआर (असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट) बांदा के बबेरू थाने में लिखी गई। सोमवार को पहले दिन रात आठ बजे तक यूपी में 255 मुकदमे और 28 एनसीआर दर्ज की गईं।
गोंडा के कोतवाली देहात में सुबह 5.36 बजे पहला मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नए कानूनों के मुताबिक बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता 2023) की धारा 331 (4), 305 (ए), 317 (2) लगी है। रात में घर में घुसकर चोरी करने के इस मुकदमे में दो लोगों को नामजद किया गया है। इसके बाद अमरोहा के रहरा थाने में सुबह 9.51 बजे गैर इरादतन हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 106 के तहत दूसरा केस दर्ज हुआ, जो खेत में किसान की करंट लगने से
पहला केस चोरी का, दूसरा गैर इरादतन हत्या का, बांदा में पहली एनसीआर
एक जुलाई से लागू तीन नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं, जो सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। नए कानून दंड आधारित न होकर न्याय आधारित हैं।
– प्रशांत कुमार, डीजीपी
वीडियो भी किया जारी
नए कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश पुलिस ने जागरूकता संबंधी एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। अब नए कानून लागू हो चुके हैं, जो दंड आधारित होने के बजाय न्याय आधारित हैं। साथ ही नए कानूनों की तमाम धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है। साथ ही, गवाहों की सुरक्षा, छोटे अपराधों में सजा की जगह सामुदायिक सेवा कराने का उल्लेख किया गया है।
हुई मौत से संबंधित है। इस मामले में दो लोगों को नामजद किया गया है।















